No: 9 Dated: Feb, 25 2019
बिहार अधिनियम 9, 2019]
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) अधिनियम, 2019
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 12, 2011) के निरसन हेतु अधिनियम |
प्रस्तावना:- चूंकि "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009" बिहार सहित पूरे देश में लागू है तथा इस अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" राज्य भर में लागू है तथा यह नियमावली समय-समय पर संशोधित भी की गई है; और
चूँकि "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009" तथा "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" (यथासंशोधित नियमवाली 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत इष्ट उद्देश्यों हेतु सभी कार्रवाई की जाती है और ऐसे में "बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011" का अस्तित्व अप्रासंगिक हो गया है। अतः "बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011" को निरसित किया जाना समीचीन है।
इसलिए अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः
1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम "बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (निरसन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. निरसन एवं व्यावृत्ति :- (1) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 12, 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किये गये कृत्य वैध माने जायेंगे तथा अधिनियम के निरसन के आधार पर उनको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।