बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011
No: 12 Dated: Jun, 06 2011
[बिहार अधिनियम 12, 2011]
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2011
प्रस्तावना:- बिहार राज्य में संचालित प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में लोक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तत्काल तदर्थ प्रारंभिक शिक्षा समितियों के गठन एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के आलोक में शिक्षा समितियों के गठन हेतु अधिनियम।
बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2007 के प्रावधानों के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समितियों के गठन नहीं होने के कारण इन विद्यालयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में लोक भागीदारी सुनिश्चित करना संभव नहीं हो रहा है तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी हो जाने के कारण इस अधिनियम की धारा-21 के तहत अब नये रूप में विद्यालय शिक्षा समितियों के गठन का कार्य किया जाना है, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में तत्काल लोक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नये रूप में शिक्षा समितियों के गठन करने के उद्धेश्य से बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 अधिनियमित किया जाना आवश्यक हो गया है।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.
1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह अधिनियम "बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह अधिसूचना में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2.परिभाषाएँ :- इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो :
(i) "प्राथमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, वैसे विद्यालय जो कक्षा पाँच तक की शिक्षा का उपबंध करने हेतु स्थापित किये गये हैं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल नहीं है;
(ii) "मध्य विद्यालय" से अभिप्रेत है, वैसे विद्यालय जो कक्षा आठ तक की शिक्षा का उपबंध करने हेतु स्थापित किये गयें हों, किन्तु राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल नहीं है।
(iii) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग पाँच एवं वर्ग आठ तक की शिक्षा का उपबंध करने वाले प्राथमिक एवं मध्य/बुनियादी विद्यालय।
(iv) "बुनियादी विद्यालय” से अभिप्रेत है, ऐसे विद्यालय जो बिहार एवं उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959 के अधीन स्थापित किये गये हों;
(v) "प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी।
(vi) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग;
(vii) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011;
(viii) "प्रारंभिक विद्यालय तदर्थ शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-3 के अधीन गठित और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निबंधित समिति;
(ix) "माता-पिता” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका बच्चा/बच्चे विद्यालय में नामांकित हो;
(x) "माता-पिता सभा" से अभिप्रेत है प्राथमिक, मध्य/बुनियादी विद्यालयों में पढ़नेवाले बच्चों के माता-पिता की सभा;
(xi) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष;
(xii) "सचिव" से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा गठित विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव,
(xiii) "प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति विकास कोष” से अभिप्रेत है विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा स्थापित कोष (तदर्थ समिति सहित);
(xiv) "अभिभावक" से अभिप्रेत है किसी बच्चा के संदर्भ में सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित वैधानिक अभिभावक।