No: 3/9359 Dated: Jul, 09 2014
1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली “बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शत) (संशोधन) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सील कार्यालयों तक होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम 4 के उपनियम (2) का खंड (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
“(i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।
3. उक्त नियमावली, 2005 का नियम-4 का उपनियम-(3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"6) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु अठारह (18) वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाय ।
परंतु, राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि (अधिकतम 5 वर्षों) तक की शिथिलता दी जा सकेगी।
4. उक्त नियमावली, 2005 के नियम- 4 के उपनियम (4) एवं (5) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :
"(4) - सीधी भर्ती साधारण कोटि के पर्दा पर होगी। एतदर्थ प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अपनी अधियाचना सीधे आयोग को 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से भेज देंगे। अधियाचना प्राप्त होने पर, आयोग चयन प्रक्रिया पूरी कर, चयनित वाहन चालकों के संबंध में अपनी अनुशंसा सीघे सबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेज देगा।
"(5)- अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा तथा संविदा के आधार पर नियोजित होकर वाहन चालन के कार्य अनुभव के आधार पर, रिक्तियों के 2.5 गुणा अभ्यर्थियों को. वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी जाँच हेतु आमंत्रित करेगा।
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