No: 9 Dated: Mar, 01 2019
संख्या-9/प्रो0-02-02/2016. सा०प्र०.2870/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः(1) यह नियमावली 'बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
(3) बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2005 के अधिसूचित होने की तिथि अर्थात दिनांक-30.11.2005 से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली. 2005 के नियम-9(6) का विलोपनः
उक्त नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम-9(6) विलोपित किया जाता है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।