No: 8 Dated: May, 24 2013

(बिहार अधिनियम 8, 2013)

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम 15, 1995) का संशोधन करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - (i) यह अधिनियम "बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा। 

     (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

     (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 

2. बिहार अधिनियम 15, 1995 की धारा-3 में संशोधन ।- बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा-3 (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, यथा – 

    "परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार, स्नातक स्तर के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से पृथक परीक्षा लेने का निर्णय ले सकेगी।" 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
विनोद कुमार सिन्हा,      
सरकार के सचिव ।      

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