बिहार समाहरणालय लिपिक संवर्ग (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2011
No: 3-821 Dated: Mar, 23 2011
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
|| अधिसूचना ।।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।– (i) यह नियमावली "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2011" कही जा सकेगी। .
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएँ। इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं होः
(i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग:
(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग
(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित जिला का समाहर्ता
(iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि; तथा
(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्किा तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है, तथा
(vi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।