बिहार कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग (भर्ती और सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2014
No: 6561 Dated: May, 19 2014
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।
संख्या -3/एम०-098/2010 सा०प्र० 6561/ भारत संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2011" (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्म ।- (1) यह नियमावली “बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली, 2011 का नियम– 5 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
(1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे।
बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के विशेष सचिव।