बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन)(निरसन) अधिनियम, 2011
No: 17 Dated: Sep, 15 2011
[बिहार अधिनियम 17, 2011]
बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन)(निरसन) अधिनियम, 2011
प्रस्तावना। चूंकि, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नैदानिक स्थापन(पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 को अंगीकृत करने के पूर्व बिहार नैदानिक स्थापन(नियंत्रण एवं विनियमन) 2007को निरसित करना समीचीन है ।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन)(निरसन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।
2. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) बिहार नैदानिक स्थापन(नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 को एतद्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी तब तक जारी रहेगा, जब तक की गयी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी की समाप्ति न हो जाए, मानो प्रश्नगत अधिनियम निरसित नहीं किया गया है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से.
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।