No: 7/9277 Dated: Jul, 13 2018

संख्या-7/मुक0-08-1/2015(खंड I)सा0प्र09277/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श के पश्चात् बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-(1)यह नियमावली "बिहार असैनिक सेवा (न्याय-शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।
      (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
      (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 
2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम-1(ख)6) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-1(ख)(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
       "आयोग" से अभिप्रेत है “बिहार लोक सेवा आयोग, पटना उच्च न्यायालय, पटना के समन्वय से";
3. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भती) नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) का नियम-18 का प्रतिस्थापन । उक्त नियमावली, 1955 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-18 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के चयन हेतु गठित साक्षात्कार बोर्ड में पटना उच्च न्यायालय, पटना के एक प्रतिनिधि, सदस्य होंगे तथा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में उनके परामर्श की अवहेलना नहीं की जायेगी, जबतक कि उनका परामर्श नहीं मानने का स्पष्ट एवं प्रबल कारण नहीं हो और ऐसे कारणों को निश्चित रूप से अभिलिखित किया जायेगा।

 

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(शिवमहादेव प्रसाद) 
सरकार के अवर सचिव ।

Full Document