बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती ) (संशोधन ) नियमावली 2017
No: 7/3245 Dated: Mar, 17 2017
संख्या-7/ स्था0-1-4-05/2011सा0प्र03245/ भारत-संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली "बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) का प्रतिस्थापन:- उक्त नियमावली का नियम 25(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:"
"(ख) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।"
3.बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 24(ii) का प्रतिस्थापन:-
उक्त नियमावली का नियम 24(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः"
"(ii) वह उच्च न्यायालय द्वारा विहित जाँच परीक्षा उत्तीर्ण हो।"
4. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 26(ii) का प्रतिस्थापन:-
उक्त नियमावली का नियम 26(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः"
"(ii) वह उच्च न्यायालय द्वारा विहित जाँच परीक्षा उत्तीर्ण हो।"
बिहार राज्यपाल के आदेश से
भीम प्रसाद
सरकार के उप सचिव