बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा ) (भर्ती ) (संशोधन ) नियमावली 2015 (28/05/2015)
No: 7/7803 Dated: May, 28 2015
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम:- (1) यह नियमावली "बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भती) नियमावली, 1955 के नियम 2(ख) का प्रतिस्थापन:-
उक्त नियमावली का नियम 2(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:"
"(ख) असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के पद पर भर्ती उच्च न्यायालय द्वारा नियम 24 के अधीन संपुष्ट या नियम 26 के अधीन नियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट 'च' में यथाअंतर्विष्ट उपयुक्तता प्राचल (पैरामीटर) के अधीन रहते हुए वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर की जायेगी।" बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 में निम्नलिखित एक नया परिशिष्ट 'च' जोड़ा जायेगा:
"परिशिष्ट-च"
असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) संवर्ग में अधिकारियों की प्रोन्नति हेतु प्राचल (पैरामीटर)
(i) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) संवर्ग में पदाधिकारी 5 वर्षों से अन्यून सेवा अवश्य कर ली हो।
(ii) पदाधिकारी को विगत 5 वर्षों में उनके द्वारा पारित न्याय निर्णयों के मूल्यांकन के आधार पर कम-से-कम 40 अंक प्राप्त की हो, इस प्रयोजनार्थ सामान्यतः उनके द्वारा तीन फौजदारी एवं दो दीवानी अधिकारिता के मुकदमों में पारित न्यायादेशों का मूल्यांकन किया जायेगा।
(iii) 20 त्रैमासिकों के दौरान अथवा उसी अनुपात में विगत 5 वर्षों के दौरान पदाधिकारी को कार्य संपादन आंकने में Poor/CI/Fair/Average की 10 या अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त न हों, जिसमें असफल होने पर, वह प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ निरहित होगा।
स्वपुनर्मूल्यांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
(iv) पदाधिकारी के विगत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में की गयी प्रविष्टि के आधार पर उपयुक्तता का मूल्यांकन होगा।
(v) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, यथा और जब अपेक्षित हो, परिशिष्ट 'च' में अंतर्विष्ट प्राचल (पैरामीटर) को उपांतरित कर सकेगी।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से .
(मो0 जफॅर रकीब)
सरकार के उप सचिव ।