बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा ) (भर्ती ) (संशोधन ) नियमावली 2015 (26/06/2015)
No: 7/9308 Dated: Jun, 26 2015
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह नियमावली "बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015" कहीं जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' में संशोधन :-
(1) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट ग के क्रमांक 2(5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"(5) भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India) ..............150"
(2) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की परीक्षा की पाठ्य सूची के आधीन "क्रमांक-5 में उल्लिखित विषय "मध्यस्थता अधिनियम, 1940" तथा "दंड प्रक्रिया संहिता (संख्या-5, 1898)" विषय "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and concilliation Act, 1996) तथा "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संख्या-2, 1974) [Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(3) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग की परीक्षा की पाठ्य सूची का क्रमांक 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः"6 भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India):
(क) भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से 395 एवं अनुसूचियाँ (Constitution of India - Article 1 to395 and Schedules)
(ख) भारत की प्रशासनिक विधि (Administrative Law of India) निम्नलिखित अध्यायः
(i) प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation):
(ii) प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण: न्यायिक एवं विधायी (Control of delegated legislation- Judicial & Legislative);
(iii) निष्पक्ष सुनवायीः नैसर्गिक न्याय का नियमः पक्षपात के विरूद्ध नियमः "ऑडी आल्टेरम पारटेम' (Fair Hearing: Rules of Natural Justice: Rule Against Bias: Audi Alteram Partem);
(iv) न्यायाधिकरण एवं अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण; उनपर न्यायिक नियंत्रण (Tribunals and Quasi- Judicial Authorities: Judicial Control over them):
(V) विनियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities);
(vi) प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of Administrative Action):
(vi) रिट क्षेत्राधिकार एवं सांविधिक न्यायिक उपचारः क्षेत्र, विस्तार एवं अंतर (Writ Jurisdiction and Statutory Judicial Remedies: Scope, Extent & Distinction):
(vii) पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (Public Interest Litigation);
(ix) राज्य का अपकृत्य दायित्व एवं प्रतिकर (Tortious Liability of State & Compensation);
(X) वचन विबंध, विधि सम्मत प्रत्याशा एवं समानुपातिकता का सिद्धांत (Promissory Estoppel, Legitimate Expectation & Doctrine of Proportionality);
(xi) सरकारी संविदा (Government Contracts);
(xii) ओम्बुड्समैन (Ombudsman)"
(4) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की "परीक्षा की पाठ्यसूची" के "क्रमांक-8(ख) के अधीन प्रयुक्त शब्द, अंक एवं कोष्ठक “विशिष्ट सहाय्य अधिनियम (संख्या-1, 1887)" शब्द, अंक एवं कोष्ठक "विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संख्या-47, 1963) [Specific Relief Act, 1963 (Act 47 of 1963)]" द्वारा प्रतिस्थपित किए जाएंगे।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।