बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2014
No: 7/16645 Dated: Dec, 03 2014
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (i) यह नियमावली "बिहार आसैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(ii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली-1955 के नियम-3 का संशोधन :- उक्त नियमावली के नियम-3क के नीचे निम्नलिखित नियम-3ख जोड़ा जायेगा
"3ख- असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटिं) के पद पर की जाने वाली नियुक्ति में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2 दिनांक 05.01.2007 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निःशक्त व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा।"
3. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली. 1955 के नियम-4 का संशोधन:- उक्त नियमावली में नियम-4 के नीचे निम्नलिखित तीन परन्तुक जोड़े जायेंगे:
"परन्तु यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रूप से आयोजित कर सकेगा:
परन्तु यह और कि, सरकार की अधियाचना पर एक वर्ष से अधिक वर्षों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष विशेष या वर्षों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो सकी थी उनकी रिक्तियों को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और आयोग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग-अलग मेधा सूची बनायी जाय :
परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर किसी वर्ष विशेष या किन्हीं वर्षों के लिए सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हों तो अभ्यर्थी उच्चतम आयु सीमा में छुट का. पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा आवेदक उस वर्ष विशेष में उम्र सीमा के आधार पर पात्र रहा हों जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो।"
4. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम-10 का संशोधन :- उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"10-उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान आयोग को करना आवश्यक होगा।
5. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम-15 (ग) का संशोधन :- उक्त नियमावली के नियम-15 (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः
"15 (ग) मौखिक परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35% होगा।"
6. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 में नियम-27 के बाद एक नया नियम-28 निम्नवत् जोड़ा जायेगा:
"28 इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव ।- इस नियमावली या किसी अन्य नियमावली, आदेश या कार्यपालक अनुदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबंधों का अभिभावी प्रभाव होगा।"