बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 2016
No: 17 Dated: Sep, 05 2016
[बिहार अधिनियम 17, 2016]
बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 2016
बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम, 22, 1954 की धारा 2 में संशोधन:- उक्त अधिनियम, 1954 में धारा-2 की उप धारा (घ) (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-"(ii) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, 'भूमिहीन व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो भूमिहीन व्यक्ति होने हेतु बिहार राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो:
"बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'भूमिहीन व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो 1.00 (एक) एकड़ तक अथवा उससे कम जमीन धारित करते हैं।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।