No: 4 Dated: Feb, 25 2019
[बिहार अधिनियम 4, 2019]
बिहार विनियोग (लखानुदान) अधिनियम, 2019
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 1 अप्रील 2019 से शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम चार माहों की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2019 से प्रवृत्त होगा ।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल व्यय राशि 201071,02,28,000 (दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार) रूपये में से निर्वाचन, गृह एवं आपदा प्रबंधन मद की संपूर्ण राशि तथा शेष मदों के एक तिहाई भाग (33 प्रतिशत) की राशि को हजार के गुणक में करते हुए व्यय करने हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए लेखानुदान में राशि प्रस्तावित है।
3. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 77338,52,96,000 (सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे हजार) रूपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 77338,52,96,000 (सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।
4. विनियोग:- इस अधिनियम द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रील 2019 को प्रारंभ होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।