No: 11 Dated: Jul, 31 2019
[बिहार अधिनियम 11, 2019]
बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019
बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-
(1) यह अधिनियम "बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।
2. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 14330,06,57,000 (चौदह हजार तीन सौ तीस करोड़ छः लाख सतावन हजार) रूपये की निकासी:- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 14330,06,57,000 (चौदह हजार तीन सौ तीस करोड़ छः लाख सतावन हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।
3. विनियोग:- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।