No: 12 Dated: Jul, 31 2019
[बिहार अधिनियम 12, 2019]
बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2019
बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।
भारत-गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-
(1) यह अधिनियम "बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 201071,02,28,000 (दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार) रूपये की निकासी। - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल मिलाकर बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 4, 2019) की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों सहित कुल 201071,02,28,000 (दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार) रूपये तक होंगी, शोधित की जा सकेंगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी।
3. विनियोग:- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा ।