No: 14 Dated: Aug, 08 2019
(बिहार अधिनियम 14, 2019)
बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) अधिनियम, 2019
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम- यह अधिनियम "बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) अधिनियम", 2019 कहा जा सकेगा।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 571304, 3174408, 26220373, 6077967, 4656934, 182655732, 3302296, 87658, 4397770, 3522991 एवं 1190034806 रूपये की निकासी।
बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रू0 1424702239/- (एक अरब बयालीस करोड़ सैंतालीस लाख दो हजार दो सौ उनतालीस) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग- इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1978, 1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1999, 2000, 2004, 2011 एवं 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।