बिहार उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012
No: 9-16943 Dated: Dec, 12 2012
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली “'बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली. 2012” कही जा सकेगी।
(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली का नियम 3 (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः
"3.(ii) (क) ओलंपिक, विश्व कप, वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम, एफ्रोएशियन गेम, एशियन चैम्पियनशिप, पारा ओलंपिक या सैफ गेम के टीम/व्यक्तिगत स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो; अथवा
(ख) नेशनल गेम, राष्ट्रीय सीनियर/ जूनियर चैम्पियनशिप में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर टीम/व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो; अथवा
(ग) ऑल इन्डिया इंटर युनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बिहार राज्य के किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो; अथवा
(घ) ओलंपिक अथवा राष्ट्रमंडल गेम अथवा एफ्रो-एशियन गेम्स, एशियन गेम्स अथवा सैफ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो; अथवा
(ड.) नेशनल गेम/ नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा इस उद्देश्य हेतु अधिसूचित खेल विधाओं में नियुक्ति के वर्ष के पूर्व के दो वर्षों में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।
(च) नेशनल गेम के वैसे खेल विधा, जो नियम 2(vi) के अधीन परिभाषित नहीं हैं. में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।
उपर्युक्त अधिसूचित खेल विधाओं में समय-समय पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा, लेकिन किसी प्रासंगिक वर्ष में नियुक्ति विज्ञापन की तिथि तक अधिसूचित खेल विधाओं के आधार होगा : ।
परंतु किसी अन्य खेल विधा में सीधे प्रवेश को मान्यता नहीं दी जाएगी बल्कि राज्य संघ/ फेडेरेशन की ओर से चयनित होकर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया जाना आवश्यक होगा।"
3. उक्त नियमावली का नियम 4.7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"4.7 विभिन्न खेल विधाओं संबंधी अर्हता एवं इन्टरमीडिएट या समकक्ष एवं उच्चतर शैक्षणिक अर्हता प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड-पे र 1900/- के विभिन्न पदों पर की जायेगी और मैट्रिक या समकक्ष शैक्षणिक अर्हता प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड-पे र 1800/- के विभिन्न पदों पर की जायेगी। विशेष परिस्थिति में इस नियमावली के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति समूह "ख" में भी की जा सकेगी।
किसी खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन में किसी तरह का विवाद होने पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।"
4. उक्त नियमावली का नियम 4.8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"4.8 किसी खेल विधा में, एक वर्ष में पॉच से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी परंतु केवल प्रतिभागिता (participation) के आधार पर नियम 3 (ii) (ङ)} एक खेल विधा में अधिकतम तीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा, जो किसी संवर्ग के कुल बल (मूल कोटि) के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत होगा। इस हेतु सभी संवर्गीय नियमावली, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। विकलांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित मान्यता प्राप्त, सभी खेल विधाओं को एक ही खेल विधा मानते हुए नियुक्ति के लिए समेकित रुप से विचार किया जायेगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।