No: 15 Dated: Aug, 29 2016

[बिहार अधिनियम 15, 2016] 
बिहार राज्य में पशु विज्ञान, पशुपालन, गव्य तकनीकी, मत्स्य एवं सहबद्ध विज्ञानों के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने और निगमित करने हेतु अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
                                                                                                  अध्याय-1 
                                                                                                   प्रारंभिक 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम,2016" कहा जा सकेगा। 
      (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
      (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत किया जाय। 
2. परिभाषाएँ:- इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों और विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - 

  1. "विद्वत" (अकादमिक) परिषद" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विद्वत परिषद; 

  2. "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, "2016"; 

  3. "पशु" से अभिप्रेत है पशुधन, कुक्कुट, बकरी व अन्य पक्षी, मत्स्य एवं वन्य प्राणी;

  4. “पशु विज्ञान" से अभिप्रेत है पशुधन, कुक्कुट, गव्य, मात्स्यिकी, वन्य प्राणी, मुर्गीपालन औरउनसे संबद्ध क्षेत्र का पशुचिकित्सा विज्ञान; 

  5. "सह निदेशक" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अथवा उसके जोनल/ क्षेत्रीय स्टेशन में पदस्थापित सह निदेशक शोध एवं प्रसार"शिक्षा"; 

  6. "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार ; 

  7. "बोर्ड" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का प्रबंधन-बोर्ड ; 

  8. "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन अंगीभूत महाविद्यालय जो मुख्यालय परिसर में या कहीं और अवस्थित हो; 

  9. "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपतिः । 

  10. "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक ;

  11. 'प्रधानाचार्य' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय का प्रधान और जहाँ प्रधानाचार्य नहीं हो, वहाँ तत्समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और यथास्थिति, प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्रधानाचार्य :

  12. 'संकाय के अध्यक्ष' (फैकल्टी के डीन) से अभिप्रेत है, किसी विषय-वस्तु संकाय और स्नातकोत्तर शिक्षा के संकाय का अध्यक्ष ;

  13. "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक रेजिडेंट शिक्षण और इसमें निदेशक, शोध व निदेशक प्रसार शिक्षा शामिल हैं; 

  14. "शिक्षा प्रसार परिषद्” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रसार परिषद् ; 

  15. "संकाय" से अभिप्रेत है, अधिनियम और परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का संकाय ;

  16. "फार्म" से अभिप्रेत है, चारा फार्म सहित पशुधन,कुक्कुट, गव्य, मत्स्य उद्योगफार्म; 

  17. "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ; 

  18. "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का राज्यपाल ; 

  19. "प्रधान" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विभाग का प्रधान ; 

  20. "छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वास स्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित हो या निजी प्रबंधन के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो; 

  21. "पशुधन" से अभिप्रेत है पशु, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, "सूअर" एवं अन्य पालतू जानवर ;

  22. पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई पदाधिकारी या परिनियम में पदाधिकारी के रूप में घोषित विश्वविद्यालय के नियोजन में अन्य व्यक्ति ; 

  23. "अध्यादेश" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय का अध्यादेश ; 

  24. "विहित" से अभिप्रेत है, अधिनियम/अथवा विश्वविद्यालय के परिनियम/विनियम के अधीन विहित ; 

  25. “रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार (कुलसचिव); 

  26. “विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम ; 

  27. "शोध परिषद्” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की शोध परिषद् ; 

  28. "परिनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया परिनियम ; 

  29. "छात्र" से अभिप्रेत है, डिग्री, डिप्लोमा अथवा सम्यक रूप से संस्थित अन्य शैक्षिक उपाधि के पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय/संकाय में नामांकित व्यक्ति ;

  30. "शिक्षक" से अभिप्रेत है शिक्षा प्रदान करने अथवा शोध अथवा विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने और मार्गदर्शित करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा मान्यता प्राप्त सहायक प्राध्यापक से अन्यून पंक्ति का कोई व्यक्ति और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेगा जिसे परिनियम द्वारा न्यूनतम विहित अर्हत्ता के साथ शिक्षक होने के लिए घोषित किया जाय। 

  31. "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथागठित बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ; 

  32. "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ;

  33. “पशु चिकित्सा" से अभिप्रेत है पशु स्वास्थ्य, उपचार व पशु रोगों की रोकथाम से संबंधित कला एवं विज्ञान ;

  34. "क्षेत्रीय स्टेशन" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय स्टेशन ; 

  35. "जोनल स्टेशन" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का जोनल स्टेशन

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