No: 14 Dated: Aug, 17 2016

[बिहार अधिनियम 14, 2016] 
बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) को निरसित करने हेतु अधिनियम। 

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह अधिनियम "बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा। 
    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
    (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 
2. निरसन एवं व्यावृति:- (i) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली, निरसित किये जाते है। 
    (ii) इस निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम, नियमावली या परिनियम के अधीन की गई कार्रवाईयाँ वैध समझे जाएंगे तथा उक्त अधिनियम के निरसन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किये जाएंगे। 
    (iii) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामले राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में संपरिवर्तन के प्रयोजनार्थ बिहार सरकार एवं भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  (एम.ओ.यु) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
मनोज कुमार,           
सरकार के संयुक्त सचिव।  

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