No: 5 Dated: Feb, 25 2019
[बिहार अधिनियम 5, 2019]
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 (बिहार अधिनियम 16, 1983) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में य अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा 22 का संशोधन:- (1) उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में वर्णित शब्द “पन्द्रह रूपये" शब्द “पच्चीस रूपये” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।