No: -- Dated: Oct, 11 2023

वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2023

केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, धारा 5 और धारा 10 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में,-

i. “सरकारी विमान क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, "सिविल विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुज्ञाप्राप्त विमान क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

ii. “सिविल विमानन विभाग" शब्दों के स्थान पर, "सिविल विमानन महानिदेशालय" शब्द रखे जाएंगे।