बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 में संशोधन
No: 15/2009 Dated: Jul, 02 2010
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::
बिहार अधिनियम, 03, 2008, बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 9(3) के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि "नियत तिथि को सेवा में स्वतः सम्मिलित सहायकों में से 45 वर्ष से कम उम्र वाले सहायकों को नियत तिथि से दो वर्षों के भीतर कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी यदि ऐसी सक्षमता नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं करते हैं तो अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र नहीं होंगे।"
चूँकि उपर्युक्त प्रावधान के प्रभावी होने से बिहार सचिवालय सेवा के वैसे सदस्य जिनकी आयु अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि को 45 वर्ष से कम थी किंतु वर्तमान में अथवा परीक्षा आयोजित होने की तिथि को 45 वर्ष से अधिक हो गयी है, भी वेतन वृद्धि अवरुद्ध होने की परिधि में आ जाते हैं। ये सहायक पूर्व की नियमावली 1992 के प्रावधानों के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि की अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, सेवा में सम्पुष्ट भी हैं एवं ए0सी0पी0 योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करते हुए 15 से अधिक वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त कर चुके है।
और चूँकि इसके अतिरिक्त अंतिम राज्यावंटन के पश्चात् झारखंड से बिहार आवंटित कतिपय सहायकों की सेवा सम्पुष्टि लंबित है, जिनकी सेवा औपबंधिक आवंटन के कारण झारखंड राज्य में सेवा सम्पुष्ट नहीं किये जा सके, उन्हें भी इस प्रावधान के कारण कठिनाई होगी। इस बीच राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने को दो वर्षों की कालावधि के भीतर कम्प्यूटर जांच परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा सकी है।
और चूँकि बिहार अधिनियम 3, 2008 की धारा 9(3) के परंतुक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से उत्पन्न होने वाली संभावित जटिलताजों के आलोक में इसका शिथिलीकरण अपेक्षित है।
इसलिए, अब, बिहार राज्य सरकार 'एतदद्वारा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-3, 2008) की धारा-22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-93) के परंतुक को प्रथम कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा आयोजित किये जाने की तिथि के पूर्व 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सहायकों के मामले में तुरंत के प्रभाव से शिथिल किया जाता है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव ।