ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT (AMENDMENT) ACT, 2020
No: 2 Dated: Mar, 06 2020
ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT (AMENDMENT) ACT, 2020
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) अधिनियम, 2020
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
2-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन अधिनियम, 2016, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के वृहत् नाम के स्थान पर वृहत् नाम का निम्नलिखित वृहत् नाम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-
“राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, न्यासों तथा न्यायमूर्तिगण को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवण्टन को विनियमित करने के लिए।"
3-मूल अधिनियम में, धारा 2 में,-
(क) खण्ड (ट) को निकाल दिया जाएगा;
(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जाएंगे, अर्थात् :-
"(त) 'बाजार दर' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से नियत दर से है;
(थ) 'सांविधिक आयोग' का तात्पर्य किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग से है।"
4-मूल अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-
"परन्तु यह कि आवासों का प्रकार एवं उसकी विशिष्टियां ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"