No: 36 Dated: Dec, 27 2016

ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT (AMENDMENT) ACT, 2016

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।
2-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम या आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ढ) के पश्चात निम्नलिखित खण्‍ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-
"2-(ण) 'वरिष्ठ पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे पत्रकार से है जो कम से कम 15 वर्षों से किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र/समाचार, दूरदर्शन चैनल से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित रहा हो और संवाददाता के रूप में कार्य किया हो अथवा वरिष्ठ स्तर पर लेखन या सम्पादन का कार्य किया हो।"
3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, आवंटन हेतु पात्रता सूची में, प्रकार-5 के भवनों से संशोधन सम्बन्धित क्रम संख्या 05 में शब्द "राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार" रख दिये जाएंगे।
4-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) में,-
(क) शब्द "अधिकतम 05 वर्ष की अवधि" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष की अवधि" रख दिये जाएंगे; और
(ख) शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक बार में दस वर्ष" रख दिये जाएंगे।
5-मूल अधिनियग की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात :-
"7-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया, न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और अन्य आवंटितियों के मामले में किराया ऐसे दर पर प्रभारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।"
6-मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, संशोधन अर्थातः-
"8-इस अधिनियम के किसी आवंटिती द्वारा किये गये अनधिकृत अध्यासन को, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अधीन खाली कराया जायेगा।"