No: 23 Dated: Sep, 16 2016

ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT ACT, 2016

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।
2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -
(क) 'आवंटन' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन के अध्यासन के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किये जाने से है;
(ख) ‘राज्य सम्पत्ति अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पदा के प्रभारी अधिकारी से है।
(ग) 'लखनऊ' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है; 
(घ) 'आवास’ का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति विभाग  का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भवन एवं उसके परिसर से है;
(ड.) ‘अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय के सदस्य या न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं; 
(च) 'प्रकार' का तात्पर्य धारा-3 में यथा उल्लिखित भवनों के प्रकार से है;
(छ) 'किराया' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो किसी व्यक्ति को आवंटित निवास स्थान के अध्यासन के कारण उसे संदेय हो;
(ज) 'न्यास' का तात्पर्य ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों के नाम से सामाजिक कार्य के लिए स्थापित न्यास अथवा उनके आदर्शों, सिद्धांतों एवं सामाजिक कार्यों को अग्रसर करने के लिए कार्यरत न्यास से है, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत हो;
(झ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत हो और वे सामाजिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित के क्षेत्र में कार्यरत हों;
(ञ) 'राजनैतिक दल' का तात्पर्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दल से है;

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